राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर—नई दिल्ली हाईवे पर फ्लाईओवर नहीं बनाने के मामले में एनएचएआई चैयरमेन और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कोटपूतली स्थित कंवरपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2012 में फ्लाईओवर स्वीकृत होने के बाद भी अब तक उसका निर्माण आरंभ क्यों नहीं किया गया है।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रामचन्द्र जांगिड़ व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2012 में जयपुर-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 फ्लाईओवर निर्माण स्वीकृत किए गए थे। इसके तहत कोटपूतली के कंवरपुरा में भी फ्लाईओवर का निर्माण होना था। इसके बावजूद अब तक यहां निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ।
याचिका में कहा गया कि एसपी ग्रामीण से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 से 2016 तक यहां 49 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 145 लोग घायल हो चुके हैं। साथ ही, हाईवे के एक तरफ गांव है और दूसरी तरफ स्कूल सहित अन्य संस्थान हैं। ऐसे में यहां फ्लाईओवर निर्माण आवश्यक है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।