राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन में वर्ष 2012 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगाने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में ऐसे लाखों वाहन हैं जिन पर अभी तक नम्बर प्लेट नहीं लगी हैं।
राजस्थान में वर्ष 2012 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के मामले में अब तक की प्रगति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।अदालत ने परिवहन आयुक्त को 17 अप्रैल 2017 तक हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के आदेश दिए हैं।
यानि 10 दिन में सभी वाहनों पर नंबर प्लेट लगवानी होगी। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते ये आदेश दिए।
याचिका में बताया गया था कि 2012 से पहले के वाहनों पर अब तक हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम पूरा नहीं किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल तक पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के आदेश दिए हैं। कार्ट ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है परिवहन आयुक्त पेश होकर आदेश नहीं मानने का कारण बताएं। गौरतलब है कि वर्ष 2012 के पहले के करीब 90 लाख ऐसे वाहन थे जिन पर हाई सिक्यूरिटी प्लेट लगनी थीं। लेकिन, अभी तक अधिकांश वाहनों पर ये प्लेट नहीं लग पाई हैं।