राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर नगर निगम की ओर से वर्ष 2012 में निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती निरस्त करने पर स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक एवं नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र मंगल व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने बताया कि नगर निगम में वर्ष 2012 में 756 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी। साक्षात्कार के बाद वर्ष 2012 में 182 पदों की मेरिट लिस्ट जारी की गई। वहीं भर्ती में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद 15 जुलाई 2014 को भर्ती निरस्त कर दी गई।
अपील में कहा गया कि भर्ती में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। अनियमितता की शिकायत करने वाले व्यक्ति का अता-पता नहीं है। उसे बुलाने के लिए दो बार आम सूचना भी जारी की गई, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। ऐसे में भर्ती को निरस्त करना अवैध है। अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने गत 5 मई को राज्य सरकार के बयान के आधार पर याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द कर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति दी जाए।
जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।