बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में आज भी जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अंतिम बहस शुरू नहीं हो पाई। सीजेएम कोर्ट में आज अंतिम बहस शुरू होनी थी, लेकिन एक बार फिर कोर्ट ने अंतिम बहस को टालते हुए सुनवाई 13 सितम्बर को तय कर दी।
जानकारी के अनुसार दो प्रार्थना पत्रों के लंबित चलने से आज भी अंतिम बहस नहीं हो पाई है। इन प्रार्थना पत्रों के तहत हिरणों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित कई दस्तावेज शामिल हैं। हिरणों के पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नेपालिया की रिपोर्ट में हिरणों की मौत प्रकृतिक बताई गई थी।
अदालत में सरकारी अधिवक्ता भवानीसिंह भाटी, सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, सैफ अली खान व सोनाली बेन्द्रे के अधिवक्ता के.के. व्यास व तब्बू के अधिवक्ता मनीष सिसोदिया मौजूद रहे लेकिन सुनवाई आगे नही बढ़ पाई।