फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

फैसले के दिन से तय होगा पीड़ित पक्ष को अपील का अधिकार

Wed, 30 Aug 2017 07:48 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सीआरपीसी की धारा 372 में किए गए संशोधन के तहत आपराधिक मामलो में पीड़ित पक्ष को दिए गए अपील के अधिकार को प्रकरण में दिए गए फैसले के दिन से तय किया जाए। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग, न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश वीके व्यास की वृहदपीठ ने यह आदेश खंडपीठ की ओर से भेजे गए कानूनी बिंदु को तय करते हुए दिए।
विज्ञापन


अधिवक्ता कपिल गुप्ता ने बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर 2009 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 में संशोधन किया था। इसके तहत आपराधिक मामलों में दोषमुक्ति, कम क्षतिपूर्ति और तय अपराध से छोटे अपराध की सजा देने पर पीड़ित पक्ष को अपील का अधिकार दिया गया था। इससे पूर्व पीड़ित पक्ष केवल रिविजन याचिका ही दायर कर सकता था। ऐसे में खंडपीठ के समक्ष कानूनी बिंदु आया कि यदि अपराध सीआरपीसी में संशोधन से पूर्व हुआ है और निचली अदालत ने फैसला संशोधन लागू होने के बाद दिया है तो ऐसे में संशोधन को कब से लागू माना जाए। इस पर खंडपीठ ने कानूनी बिंदु उठाते हुए इसे तय करने के लिए वृहदपीठ में भेज दिया।
विज्ञापन


जहां वृहदपीठ ने विवाद को तय करते हुए कहा है कि प्रकरण में दिए गए फैसले के दिन से पीड़ित को अपील का अधिकार तय किया जाए।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें