फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पौने दो करोड़ रुपए ठगने वाली महिला समेत दो अभियुक्तों को सजा

Fri, 02 Jun 2017 07:43 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
विज्ञापन
Demo Pic - फोटो : google
विज्ञापन
महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-33 ने कम समय में निवेश को दुगना करने का लालच देकर पन्द्रह पीड़ितों से एक करोड़ 73 लाख रुपए की ठगी करने वाली माधुरी नरेन्द्र पाटिल और महेन्द्र सिंह राठौड़ को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
विज्ञापन


अदालत ने आदेश की कॉपी पुलिस कमिश्नर को भेजते हुए कहा कि करणी विहार थाना पुलिस के तत्कालीन एसएचओ शीशराम ने उचित जांच नहीं की। अलग-अलग दी गई रिपोर्ट को लेकर एक ही मुकदमा बनाया गया। जबकि अपराध अलग-अलग लोगों से अलग-अलग समय पर हुआ। इसके अलावा पुलिस ने रुपए की रिकवरी के भी कोई प्रयास नहीं किए। मामले के अनुसार वर्ष 2013-14 में अभियुक्तों ने कम समय में निवेश राशि को दुगना करने का झांसा देकर कई लोगों को अपना शिकार बनाया। घटना को लेकर शिवराज सिंह व अन्य ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। जांच में आया की अभियुक्तों ने 15 लोगों से एक करोड़ 73 लाख रुपए की ठगी की है।
विज्ञापन


 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें