पंद्रह साल पटाखा लाइसेंस देने की एवज में सौ—सौ रुपए की रिश्वत के मामले में आरोपी को आज सजा सुनाई गई। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने रिश्वत लेने के पन्द्रह साल पुराने प्रकरण के आरोपी बाबू अमित को एक साल की सजा सुनाई।
इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, अदालत ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि स्टेशन रोड निवासी रामगोपाल शर्मा ने दीवाली पर पटाखें बेचने के लिए कलक्टर कार्यालय में लाईसेंस के लिए आवेदन किया था।
उसने 24 अक्टूबर 2002 को निर्धारित फीस भी जमा करा दी। अभियुक्त परिवादी सहित दो अन्य आवेदनकर्ताओं से भी सौ-सौ रुपए मांग रहा है। एसीबी ने परिवादी की ओर से की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को तीन सौ रुपए के साथ 28 अक्टूबर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।