एक तरफा प्यार के चलते युवती के छोटे भाई की हत्या करने के अभियुक्त ज्ञानू सैनी को शहर की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जयपुर शहर के अतिरिक्त अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5 ने मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश चौधरी ने अदालत को बताया गया कि जयसिंहपुरा खोर इलाके में रहने वाला अभियुक्त युवती को एक तरफा प्यार करता था। अभियुक्त को पता चला कि युवती की किसी ओर से सगाई हो रही है, तो उसने सगाई तुड़वाने के लिए युवती के भाई 11 वर्षीय गोविन्द सैनी की 23 जुलाई 2012 हत्या कर दी।
यहां उसने दस किलोग्राम के पत्थर से गोविन्द का सिर कुचल कर उसकी बेरहमी से हत्या की।
इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दोरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 27 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।