राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में अदालती आदेश के बावजूद भी नर्सिंग कौंसिल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं करने पर स्वास्थ्य निदेशक वीके माथुर को
अवमानना नोटिस जारी किया है।
न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश द ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत वर्ष 23 अगस्त को राजस्थान नर्सिंग मिडवाइफ, हैल्थ विजिटर्स एएनएम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1964 के तहत रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति करने को कहा था। इसके बावजूद भी राज्य सरकार इस पद पर लगातार नियमों के विपरीत जाकर नियुक्ति कर रही है।
राज्य सरकार ने रजिस्ट्रार के पद पर गोविन्द शर्मा को नियुक्त किया है, जबकि वे ट्यूटर नहीं है और न ही रजिस्ट्रार पद की योग्यता रखते हैं। ऐसे में उन्हें रजिस्ट्रार पद से हटाकार नियमानुसार पात्र व्यक्ति को नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।