मां की मौत के बाद चार हफ्ते की पैरोल पर दो साल बाद जेल से बाहर आए सहारा प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देकर उनकी पैरोल की अवधि पांच हफ्ते के लिए और बढ़ा दी । इस पैरोल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राय को 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने का आदेश भी दिया ।
सुप्रीम कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में पेश किए गए सुब्रत राय की संपत्ति के आंकड़ों पर कोर्ट ने सहारा प्रमुख की ओर से वकील कपिल सिब्बल से तल्ख सवाल किए। कोर्ट ने कहा वह दो साल से तिहाड़ में क्यों रह रहे हैं जबकि सुब्रत राय के पास इतनी संपत्ति है कि वह बकाया 36,000 करोड़ आसानी से दे सकते हैं।
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 'सुब्रत राय ने 12,000 करोड़ सेबी के पास पहले ही जमा करा दिए हैं । सुब्रत राय बकाया पैसा लेकर कहीं भागेंगे नहीं।' चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर , एआर दवे और एके सीकरी की बेंच के सामने पेश किए गए सीलबंद लिफाफे में सुब्रत राय की चल अचल संपत्ति और विदेश में उनके धन के आंकड़े बताए गए।
सील बंद लिफाफा पेश करते समय सुप्रीम कोर्ट से वकील कपिल सिब्बल ने कहा इस लिफाफे के आंकड़ों को गोपनीय रखा जाए। उन्होंने आगे कहा अगर सहारा बकाया नहीं देते हैं तो मार्केट रेगुलेटर सेबी सहारा प्रमुख की संपत्ति बेचने के लिए स्वतंत्र है।
कोर्ट ने इस पर कहा, 'आपके पास धन है और आपको उस धन से सिर्फ थोड़ा ही देना है, वह दो साल से जेल में हैं, क्यों इस बकाया को जमा नहीं कर देते।'