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Supreme Court: 'मुकदमे पर सुनवाई में सियासी मुद्दे न उठाएं', केंद्र और बंगाल सरकार को 'सुप्रीम' निर्देश

Wed, 08 May 2024 09:04 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुकदमे पर बहस के दौरान सिर्फ एक कानूनी मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। इसलिए अदालत में किसी भी तरह के राजनीतिक मुद्दे पर बहस नहीं होगी। 

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मुकदमे पर बहस के दौरान केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी तरह का राजनीतिक मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्देश शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को दिए गए हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर मुकदमे पर विचार करने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 

मामले में अलग अलग दलीलें

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पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब राज्य ने 16 नवंबर 2018 को अपनी सहमति वापस ले ली, तो केंद्र द्वारा सीबीआई या किसी जांच एजेंसी को जांच के लिए राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र द्वारा सीबीआई की जांच पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं किया जाता। 

अदालत में राजनीतिक मुद्दे न उठाएं- सुप्रीम कोर्ट
सिब्बल ने कहा कि जब सीबीआई एक बार किसी राज्य में जाती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी वहां प्रवेश करता है। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि जांच के दौरान ईडी द्वारा बरामद नकदी की गिनती की जाती है। दलीलों के दौरान सिब्बल ने दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना (डीपीएसई) अधिनियम, 1946 के प्रावधानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई भी एजेंसी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। सिब्बल ने दोहराया कि सीबीआई को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां सिर्फ कानूनी मुद्दे पर फैसला लेने आए हैं इसलिए राजनीतिक मामलों पर बहस करना गलत होगा।

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