कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल बोर्ड के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसमें बोर्ड ने दसवीं की परीक्षाओं के समय में बदलाव कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा से महज एक हफ्ते पहले परीक्षा के समय में बदलाव से परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं।
हाईकोर्ट ने कहा- अब समय में बदलाव विपरीत असर डाल सकता है
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और बंगाल बोर्ड की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि परीक्षा के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा छात्रों को परिवहन संबंधी मदद दी जाएगी। साथ ही परीक्षा संबंधी अन्य सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस पर जस्टिस बिस्वजीत बसु ने कहा कि 'अब परीक्षा के समय में कोई भी बदलाव परीक्षा की तैयारियों पर विपरीत असर डाल सकता है। ऐसे में कोर्ट परीक्षा के समय में बदलाव में कोई दखल नहीं दे रहा। हालांकि कोर्ट ने बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ये सुनिश्चित करें कि छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।'
कोर्ट ने दिए ये निर्देश
कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में पर्याप्त हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जाएं। निर्देशों में कहा गया है कि अगर किसी भी छात्र को परीक्षा स्थल पहुंचने में कोई भी परेशानी होती है तो बोर्ड पहले से ही इसके लिए इंतजाम करके रखें। कोर्ट ने बोर्ड को अगले बुधवार तक अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल बोर्ड ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के समय में बदलाव कर दिया था और जो परीक्षा सुबह 11.45 बजे होने वाली थी, उसकी टाइमिंग दो घंटे कम करके 9.45 कर दी थी। बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ एक अध्यापक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि बोर्ड के इस फैसले से लाखों छात्रों को असुविधा होगी।