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Waqf Amendment Bill 2025: 'विपक्ष हमेशा जनता को गुमराह करता है', वक्फ बिल को लेकर चिराग पासवान ने साधा निशाना

Sat, 05 Apr 2025 06:55 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

Waqf Amendment Bill 2025: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ संसोधन बिल 2025 को लेकर विपक्ष की तरफ से किए विरोध-प्रदर्शन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा - विपक्ष हमेशा जनता को गुमराह करता है।
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चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री - फोटो : ANI
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विस्तार
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की आलोचना के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हमेशा जनता को सरकार के प्रति गुमराह करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब भी एनडीए सरकार कोई कानून, बिल या संशोधन लाती है, जिसकी मदद से हम कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं, तब विपक्ष जनता के सामने सरकार के प्रति गलत धारण पेश करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही विपक्ष लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास करता है। 
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कई मौकों पर भी विपक्ष ने किया गुमराह- चिराग
चिराग पासवान ने आगे कहा कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब सीएए लागू हुआ था, उस समय भी विपक्ष ने यही काम किया था। अनुच्छेद 370 हटाने के समय भी, राम मंदिर के निर्माण के वक्त भी विपक्ष ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब वक्फ संशोधन विधेयक के समय भी विपक्ष वही काम कर रहा है। ऐसा करने से मुस्लिम सुमदाय के कल्याण में रुकावट आ सकती है। वक्फ संशोधन बिल 2025 राज्यसभा में पारित हो गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। वहीं, 95 वोट विपक्ष में पड़े। इससे पहले लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे।
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बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची पार्टियां
कांग्रेस और एआईएमआईएम समेत कुछ विपक्षी दलों ने नए बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जनता दल (यूनाइटेड) के कई नेताओं ने इस बिल और पार्टी को सर्मथन देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों और सुझावों के बाद संसद में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करना और भारत के वक्फ संपत्तियों में प्रशासनिक और प्रबंधन में सुधार करना है। वक्फ बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना है। पंजीकरण प्रकिया में सुधार करने के साथ वक्फ रिकॉर्ड में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना है।

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