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आसाराम के खिलाफ लगी हैं ये गंभीर धाराएं, कम से कम 10 साल या हो सकती है उम्रकैद

Wed, 25 Apr 2018 11:12 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम  को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साढ़े चार साल से जोधपुर जेल में बंद अासाराम के खिलाफ अपनी ही शिष्या से दुष्कर्म करने का अारोप था। बताया जा रहा है कि आज ही सजा का ऐलान भी हो सकता है।

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आसाराम पर 13 फरवरी 2014 को चार्ज तय किए गए। चार्जशीट में आसाराम पर धारा 370 (4), 342, 354ए, 506, 509, 376, 376(2)एफ, 376 डी, 506, 509/34, 120बी, 109 के तहत आरोप तय किए गए। साथ ही पॉक्सो की धारा-5, 6, 7, 8 व 17 के तहत और जेजे एक्ट की धारा 23 व 26 के तहत भी आरोप तय हुए। गौर करने वाली बात यह है कि आसाराम के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें कम से कम 10 साल या उम्रकैद तक कि सजा का प्रावधान है।

हाईलाइटर्स-

21 अगस्त 2013 : जोधपुर के महिला थाने में विधिवत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू।
31 अगस्त 2013 : काफी मशक्कत के बाद आसाराम छिंदवाड़ा आश्रम से गिरफ्तार।
01 सितंबर 2013 : आसाराम को जोधपुर लाया गया
13 फरवरी 2014 : आसाराम के खिलाफ अदालत में आरोप तय किए गए
16 दिसंबर 2016 से विशेष अदालत में केस हुआ शुरू
07 अप्रैल 2018 : अंतिम बहस पूरी, फैसला सुरक्षित, फैसला के लिए 25 अप्रैल की तारीख  
02 सितंबर 2013 से ही न्यायिक हिरासत में है आसाराम 

सुप्रीम कोर्ट से मिला था तगड़ा झटका

आखिरी बार 30 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जबर्दस्त फटकार लगाते हुए मेडिकल ग्राउंड पर आधारित जमानत याचिका खारिज कर दी और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के स्वास्थ्य से जुड़े फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में नई एफआईआर भी दर्ज करने के निर्देश दिए।

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