फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mumbai: वित्तीय कंपनी के विपणन अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज, पूर्व सहयोगी की शिकायत पर हुई कार्रवाई

Sun, 23 Oct 2022 01:09 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, मुंबई।

सार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने कहा है कि घटनाएं जून 2013 और जून 2020 के बीच हुई थी, जब वह लोअर परेल में ‘वन इंडियाबुल्स’ कंपनी के मुख्यालय में काम करती थी। पीड़िता के अनुसार 58 वर्षीय आरोपी सीएमओ ने उसे अपने केबिन में बुलाकर और फोन पर व्हाट्सएप एवं टेक्स्ट मैसेज भेजकर उसका उत्पीड़न किया।
विज्ञापन
यौन उत्पीड़न (सांकेतिक फोटो)। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुंबई में एक शीर्ष वित्तीय कंपनी के मुख्य विपणन अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर एक सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने और उसका पीछा करने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विपणन विभाग (Marketing Department) में वरिष्ठ पद पर काम कर चुकी 43 वर्षीय महिला ने शनिवार शाम में महानगर के मध्य भाग में स्थित एनएम जोशी मार्ग थाने में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई।

विज्ञापन


अधिकारी ने बताया कि महिला ने कहा है कि घटनाएं जून 2013 और जून 2020 के बीच हुई थी, जब वह लोअर परेल में ‘वन इंडियाबुल्स’ कंपनी के मुख्यालय में काम करती थी। पीड़िता के अनुसार 58 वर्षीय आरोपी सीएमओ ने उसे अपने केबिन में बुलाकर और फोन पर व्हाट्सएप एवं टेक्स्ट मैसेज भेजकर उसका उत्पीड़न किया।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने महिला को गलत तरीके से छुआ, उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से इशारे किए और यौन संबंध बनाने की मांग की। आरोपी का प्रस्ताव नहीं मानने पर महिला को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई थी। 12 अप्रैल, 2017 को पीड़ित महिला ने कंपनी के मानव संसाधन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी से संपर्क किया था और अपने साथ हुए उत्पीड़न को लेकर एक लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद उसे एचआर एक उच्च कार्यकारी अधिकारी के वर्ली कार्यालय में बुलाया गया था, जहां उसने एक बार फिर से शिकायत का आवेदन दिया था। बाद में महिला को 19 जून 2020 को नौकरी से निकाल दिया गया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (जो कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, उसका अपमान करने का इरादा रखता है या यह जानते हुए कि वह उसकी शील भंग करने वाला है), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना), 509 (शब्द, हावभाव या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अपमान करने का इरादा रखता है), 506 (आपराधिक धमकी) और आईटी अधिनियम की धारा 67A (यौन स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें