मिजोरम की एक जिला अदालत ने गुरुवार को 38 वर्षीय महिला को अपनी भतीजी की हत्या के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि चम्फाई जिले के अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश सिल्वी जोमुआनपुई राल्ते ने चिंगसियानजोवी नाम की महिला को दोषी ठहराया और 10 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वह जुर्माना अदा करने में विफल रहती है तो उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
क्या है मामला?
दरअसल, पूर्वी मिजोरम के ख्वाजावल शहर की चिंग्सियानजोवी ने पिछले साल फरवरी में अपनी 13 वर्षीय भतीजी कैथरीन टी. बियाक्सियामी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना के समय दोनों जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए एक फार्महाउस पर डेरा डाले हुए थे। दरअसल, चिंगसियान्जोवी ने कैथरीन को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए कहा था। जब वह वापस आई तो देखा कि उसने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। इससे वह जाराज हो गई और दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर चिंग्सियानजोवी ने अपनी भतीजी की गला घोंटकर हत्या कर दी। कैथरीन अनाथ थी और वह अपनी चाची चिंगसियान्जोवी के साथ रह रही थी।