फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Odisha: विकलांग लड़की से दुष्कर्म मामले में तीन लोग दोषी करार, मिली दस साल की कठोर कारावास की सजा

Sat, 12 Nov 2022 03:20 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, बारीपदा

सार

अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पांच साल पहले एक विकलांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


मयूरभंज जिला विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सुमिता जेना ने अपने आदेश के मुताबिक दो दोषियों में से प्रत्येक के लिए 10,000 रुपये और दूसरे के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने कहा कि अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

बता दें कि नाबालिग बेटी के गर्भवती होने के बाद लड़की के पिता ने 2017 में कुलियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें