मध्य प्रदेश के दामोह में 3 सरकारी कर्मचारियों को राज्य में लागू दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। ये तीनों सरकारी कर्मचारी दामोह जिला अदालत में चपरासी पद पर नियुक्त थे।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों कर्मचारियों के खिलाफ पिछले एक साल से विभागीय जांच चल रही थी। इस जांच में कर्मचारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा नियम, 1961 की धारा 6 (6) के उल्लघंन का दोषी पाया गया। इस नियम में साल 2000 में हुए एक संसोधन के मुताबिक मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकतम दो बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। इस नियम का हवाला देते हुए अदालत ने चंदा ठाकुर, कल्याण सिंह ठाकुर और लालचंद बर्मन को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया।