मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम के एआईएडीएमके (AIADMK) पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। दरअसल एआईएडीएमके महासचिव ई पलानीस्वामी ने पनीरसेल्वम के खिलाफ सिविल मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन सतीश कुमार ने पनीरसेल्वम को अस्थायी तौर पर एआईएडीएमके के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया।
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हाईकोर्ट ने पनीरसेल्वम को दिया झटका
हाईकोर्ट ने पनीरसेल्वम को पार्टी का झंडा, चुनाव चिन्ह, पार्टी का लेटरहेड इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। साथ ही वह पार्टी के समन्वयक होने का दावा भी नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने पनीरसेल्वम को भी पलानीस्वामी के सिविल मुकदमे के खिलाफ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अपने आदेश में जज ने कहा 'चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके नेतृत्व विवाद में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों में भी ओ पनीरसेल्वम और अन्य को पार्टी से निष्कासित करने की पुष्टि की गई है, इसलिए पनीरसेल्वम एआईएडीएमके के नाम, झंडे, चुनाव चिन्ह, लेटरहेड आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।'
पलानीस्वामी ने की थी शिकायत
बता दें कि ई पलानीस्वामी ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि ओ पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाल दिया गया है, इसके बावजूद वह एआईएडीएमके का नाम, झंडा,चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। पलानीस्वामी ने कहा कि इससे पार्टी कैडर में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। पलानीस्वामी ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पार्टी का महासचिव होने की बात को स्वीकार किया है। इससे पहले पनीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें पार्टी से बाहर करने के फैसले को चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने ओ पनीरसेल्वम की याचिका को खारिज कर दिया था।