प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए।
27 September 2026
26 September 2026
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