सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से कहा है कि वह एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ तीन सितंबर तक कोई कठोर कार्रवाई न करे।
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मामला शेयरधारकों से ऋण समझौते की जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।
सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को अगले शुक्रवार तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया।
दूसरे पक्ष ने भी इसके लिए सहमति दे दी। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि इस दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।