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सुप्रीम कोर्ट: दो माह में हो नगर परिषद सिसवान बाजार का चुनाव, ढिलाई बरतने पर किया सावधान

Wed, 22 Sep 2021 01:48 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।

सार

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने राज्य सरकार को चुनाव आयोग को सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ताकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न हो सके।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि नवगठित नगर परिषद सिसवान बाजार का चुनाव दो महीने के भीतर हो जाना चाहिए।

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शीर्ष अदालत 17 सितंबर को पारित आदेश में कहा है कि यदि तय समय में चुनाव पूरा कराने में राज्य ने कोई ढिलाई बरती, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
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पीठ ने आयोग को दो महीने में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पीठ ने पाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सिसवान बाजार का चुनाव कराने के लिए दिया गया समय बहुत पहले बीत चुका है और प्रशासक नगर परिषद का प्रभारी बना हुआ है।

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