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Supreme Court: सरकारी योजनाओं में दिव्यांगों को अन्य के मुकाबले ज्यादा मदद मिलेगी? सरकार से मांगा जवाब

Mon, 25 Sep 2023 01:05 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

धारा 24(1) दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा देने से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, 'सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और प्रचार के लिए जरूरी  योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगी। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं में अन्य लोगों के मुकाबले दिव्यांगों को 25 प्रतिशत ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने  केंद्र से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट अब इस याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। 
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क्या है मामला
दिल्ली स्थित संगठन 'भूमिका ट्रस्ट' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई है सरकार द्वारा संचालित की जा रहीं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगों को अन्य लोगों की तुलना में 25 प्रतिशत ज्यादा मदद देने की मांग की गई है। याचिका में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 कानून की धारा 24(1) को आधार बनाया गया है। 

बता दें कि धारा 24(1) दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा देने से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, 'सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और प्रचार के लिए जरूरी  योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगी। इसमें ये भी प्रावधान है कि दिव्यांगों को ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य व्यक्तियों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक सहायता दी जाएगी।'
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उन योजनाओं के बारे में पूछा, जिनमें दिव्यांगों को अन्य लोगों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक मदद देने की मांग की गई है। इस पर याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही दिव्यांग पेंशन योजनाओं का हवाला दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि 'फिलहाल वह सभी राज्यों को नोटिस देने के बजाय सिर्फ केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।'
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