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सुप्रीम कोर्ट: जमानत आदेश पहुंचने में देरी से प्रभावित होती है रिहाई, जज ने बताई गंभीर खामी

Thu, 04 Nov 2021 04:42 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वर्चुअल कार्यक्रम में ई-सेवा केंद्र के उद्घाटन के मौके पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अपराध न्याय प्रणाली में यह गंभीर खामी है।
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Justice DY Chandrachud - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जमानत के आदेश जेल अधिकारियों तक पहुंचने में देरी को गंभीर खामी बताई है। साथ ही इस मसले का निराकरण युद्धस्तर पर करने को कहा है, क्योंकि इससे हर विचाराधीन कैदी की आजादी प्रभावित होती है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वर्चुअल कार्यक्रम में ई-सेवा केंद्र के उद्घाटन के मौके पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अपराध न्याय प्रणाली में यह गंभीर खामी है।

हाल में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उसे आर्थर रोड जेल में एक दिन ज्यादा कैद रहना पड़ा। इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमण भी जमानत आदेश में देरी के कारण कैदियों को जेल में अधिक रुकने पर नाखुशी जता चुके हैं।

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तीन हाईकोर्ट में छह जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय और कर्नाटक हाईकोर्ट में छह न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें तीन अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक, वकील आदित्य कुमार महापात्र को उड़ीसा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

वहीं दो न्यायिक अधिकारियों मोहन लाल और मोहम्मद अकरम चौधरी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि तीन वकीलों अनंत रामनाथ हेगड़े, सिद्धैया रचैया और कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है।
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