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सुप्रीम कोर्ट: एफसीआरए अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Fri, 03 Sep 2021 02:56 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।

सार

गृहमंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गैर सरकारी संगठनों व एफसीआरए लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को 31 मार्च, 2021 की पूर्व समयसीमा के बजाय 30 जून, 2021 तक नई दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक विशिष्ट शाखा में खाते खोलने का निर्देश दिया गया था।
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Supreme Court - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उन याचिकाओं का परीक्षण करने का निर्णय लिया है जिसमें 18 मई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना के तहत विदेशी योगदान विनियमन संशोधन अधिनियम (एफसीआरए) 2021 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन की तारीख बढ़ाई गई थी।

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जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने नियोल हार्पर व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की प्रतियां सेंट्रल एजेंसी व अन्य वकीलों को देने का निर्देश दिया और सात सितंबर को इस मामले पर विचार करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा मंत्रालय कोविड कार्यों में लगे गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के लाइसेंस को उनकी आवश्यकता को देखते हुए सितंबर 2021 तक के लिए मान्य कर दिया था।

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