रैपिडो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का रुख पूछा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 12 जून को सुनवाई करेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने गैर परिवहन दोपहिया वाहनों को किराया या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए यात्रियों को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी थी। सरकार ने दोपहिया वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने पर भी रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ रैपिडो बाइक और टैक्सी का संचालन करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। जहां से दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिडो को राहत देते हुए दिल्ली सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी और रैपिडों के संचालन को फिलहाल जारी रखने की भी अनुमति दे दी। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई 12 जून तक टाल दी है।