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Supreme Court: शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग पर शीर्ष कोर्ट ने गठित की समिति; दिए ये निर्देश

Mon, 02 Sep 2024 01:10 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

शीर्ष अदालत ने यह समिति हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गठित की है। इसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स को एक सप्ताह के भीतर हटाने के लिए कहा गया था।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह समिति गठित की है। इस मौके पर शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि समिति को चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह समिति हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गठित की है। इसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेट्स को एक सप्ताह के भीतर हटाने के लिए कहा गया था। बता दें कि इस सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।
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गौरतलब है कि तब हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। जब 'संयुक्त किसान मोर्चा' (गैर-राजनीतिक) और 'किसान मजदूर मोर्चा' ने घोषणा की थी कि किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी कानून सहित अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे। 
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