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सुप्रीम कोर्ट: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 4 युवकों की कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक 

Thu, 26 Aug 2021 03:41 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली

सार

  • पीठ ने कहा कि इस अदालत की राय है कि इस तरह के सामान्यीकरण, अपराधी के आचरण को माफ करने के लिए, न्यायिक फैसले में प्रवेश नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए।
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supreme court - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले चार युवाओं को पुलिस बल में कॉन्स्टेबल के रूप में नियुक्त करने के लिए कहा गया था। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसने उनकी नियुक्ति को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया था।

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दिल्ली पुलिस का मामला 
पुलिस आयुक्त के माध्यम से दायर अपील की अनुमति देते हुए, जस्टिस केएम जोसेफ और एस रवींद्र भट्ट की खंडपीठ हाईकोर्ट के निष्कर्षों से असहमत थी कि उम्मीदवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे इसलिए उन्हें नैतिक व्यवहार का पता नहीं था। खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का दृष्टिकोण युवाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में टिप्पणियों स्पष्ट है। यह छोटे अपराध या दुर्व्यवहार के लिए सामान्य स्वीकार्यता का संकेत देता है।

आक्षेपित आदेश एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि युवाओं की उम्र और ग्रामीण परिवेश को देखते हुए इस तरह के अपराध को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इस अदालत की राय है कि इस तरह के सामान्यीकरण, अपराधी के आचरण को माफ करने के लिए, न्यायिक फैसले में प्रवेश नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए।

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