सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए सोमवार को कहा कि वह 11 अगस्त तक उसे बता दे कि वह एनईईटी-एमडीएस दाखिले के लिए काउंसलिंग कब करेगा, जबकि परीक्षा 16 दिसंबर, 2020 को हुई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जब केंद्र ने मेडिकल सीटों पर ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है तो वह काउंसलिंग कब करेगा।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि इस संबंध में तौर-तरीकों पर काम करने और अधिसूचना जारी करने के लिए दो सप्ताह का समय लगेगा। पीठ ने कहा, यह क्या है? हमने पिछले हफ्ते पढ़ा है कि केंद्र ने ओबीसी कोटा को मंजूरी दे दी है। अब फिर से आप इसे अक्तूबर या नवंबर तक ले जाएंगे। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। आप कृप्या हमें बुधवार तक बता दें कि आप परामर्श कब आयोजित करने जा रहे हैं।
हम मामले को पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध कर रहे हैं। बीते 29 जुलाई को केंद्र ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत ओबीसी के लिए 27 फीसदी और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले पर संज्ञान लिया था कि केंद्र व अन्य इस पर एक साल से टाल-मटोल कर रहे हैं।