छह महीने के अंदर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे जेल सुधार समिति: सुप्रीम कोर्ट
एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों पर गठित समिति से आग्रह किया कि वह अपनी अंतिम रिपोर्ट छह महीने के अंदर सौंप दे। इस समिति का गठन जेल में तय संख्या से अधिक कैदियों के कैद होने समेत अन्य मुद्दों की समीक्षा और सिफारिश देने के लिए की किया गया है।
जस्टिस एलएन राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। केंद्र ने जेल सुधारों पर बनी समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट तीन महीने में देने का निर्देश देने की अपील की थी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमितत्व रॉव कर रहे हैं।