इस बीच मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के एक वरिष्ठ नेता निदामोन चुलेट को पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले की एक अदालत ने 25 वर्षीय एक व्यक्ति की शराब के नशे में हुई मारपीट के दौरान हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है और साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले इस मामले में चुलेट के सहयोगी कोमिंग राबोन को भी 7 साल जेल और 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
जिला सत्र न्यायाधीश बी ख्रीम ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत जयंतिया हिल्स क्षेत्र के एनपीपी के कार्यकारी अध्यक्ष निदामोन चुलेट को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। चुलेट के सहयोगी कोमिंग राबोन को आईपीसी की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के तहत शरीर को ठिकाने लगाने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। चुलेट को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा का करीबी माना जाता है।
पूर्वी मेघालय में ट्रांसपोर्टर्स बॉडी के अध्यक्ष चुलेट पर भी इस पहाड़ी राज्य में एनपीपी के सत्ता में आने के महीनों बाद नवंबर 2018 में कार्यकर्ताओं एग्नेस खर्शिंग और अमिता संगमा के साथ मारपीट का आरोप है। कार्यकर्ता जयंतिया हिल्स क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और परिवहन को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे।