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सुप्रीम कोर्ट: टाइगर रिजर्व के 1200 दैनिक मजदूरों की याचिका खारिज, वेतन भुगतान से जुड़ा है मामला

Fri, 11 Mar 2022 08:24 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए श्रमिकों को संबंधित अधिकारियों या अदालतों से संपर्क करने को कहा।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में काम करने वाले 1200 से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन जारी करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्हें कथित तौर पर पिछले 13 महीनों से भुगतान नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने जनहित याचिका याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल की दलीलें सुनीं और कहा कि यह उचित होगा कि पीड़ित कर्मचारी संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

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पीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए श्रमिकों को संबंधित अधिकारियों या अदालतों से संपर्क करने को कहा। बंसल ने व्यक्तिगत रूप से जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की थी, जो दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की कठिनाई को कम करने के उपायों का सुझाव दे सके।  

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने ऐसे 20 से अधिक दैनिक वेतन भोगियों से कानूनी रूप से बात की है और उन्हें पता चला है कि पिछले 11 महीनों से वेतन का भुगतान न करने के कारण उनके परिवार बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। यहां तक कि ऐसे दैनिक वेतनभोगी दिहाड़ी मजदूरों में से एक की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी।
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