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पीएम की डिग्री पर टिप्पणी: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, समन को रद्द करने वाली याचिका खारिज

Mon, 21 Oct 2024 02:15 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला

सार

दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के बड़ झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर डिग्री को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के मामले में मिले समन को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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Supreme Court - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी संजय सिंह की याचिका
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर पीठ ने कहा, हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए।

बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दरअसल, दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
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गुजराक विवि ने दायर किया था मानहानि का केस
मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में 'व्यंग्यात्मक' और 'अपमानजनक' बयान को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किया था। वहीं दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि निचली अदालत का फैसला निरस्त किया जाए, इस पर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।
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