इस सुविधा को पहले ही 12 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा लागू कर चुके हैं।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत चार और राज्य मार्च से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद एक जून से पूरे देश में ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने का है।
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इसके तहत, योग्य लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपने राशन कार्ड पर देश में किसी भी दुकान से राशन ले सकेंगे। इस सुविधा को पहले ही 12 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा लागू कर चुके हैं।