फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी नलिनी रिहाई के लिए फिर पहुंची मद्रास हाईकोर्ट, काट रही आजीवन कारावास की सजा

Sat, 02 Oct 2021 03:28 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, चेन्नई

सार

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल नाडु सरकार को दशहरा की छुट्टियों के बाद जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। नलिनी के वकील ने तर्क दिया कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं न कि इसके विपरीत।
 
विज्ञापन
madras high court
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा भुगत रही नलिनी श्रीहरन ने एक बार फिर रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में उन्होंने कोर्ट से अपील की कि पूर्व पीएम की हत्या मामले में सभी सात जीवित दोषियों के पक्ष में प्रदेश कैबिनेट द्वारा की गई सिफारिश पर कार्रवाई न करने के लिए राज्यपाल के कदम को ‘असांविधानिक’ विफलता करार दिया जाए और बिना राज्यपाल की मंजूरी के उसकी रिहाई का आदेश दिया जाए। 

विज्ञापन


राज्यपाल की मंजूरी के बिना रिहा किए जाने की मांग की
चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस पीडी आदिकेस्वलु ने प्रदेश सरकार को दशहरा की छुट्टियों के बाद जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। नलिनी के वकील ने तर्क दिया कि राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं न कि इसके विपरीत।

प्रदेश की तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार ने 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से सभी सात दोषियों मुरुगन, सांथन, एजी पेरारिवलन, रविचंद्रन, जयाकुमार, रॉबर्ट पयास और नलिनी को रिहा करने की सिफारिश की थी। नलिनी इससे पहले भी रिहाई के लिए हाईकोर्ट से अपील कर चुकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें