महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक स्वयंभू बाबा द्वारा किशोरी के साथ यौन शोषण करने आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि बाबा पर आरोप है उसने एक किशोरी की बीमारी को ठीक करने के बहाने उसके साथ यौन शोषण किया।
नागपुर जिले की सावनेर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसकी पहचान मनोज मारोत्राओ कवाले के रूप में हुई है। बाबा की उम्र 45 साल की है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बच्ची पिछले कुछ सप्ताह से अस्वस्थ चल रही थी। कवले लड़की के घर आया और उसे ठीक करने का वादा किया।
इसके बाद उसने घर पर अपना काम शुरू कर दिया, उसने नींबू काटकर कुछ रस्में निभाईं। लेकिन रस्मों के दौरान उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी बाबा ने लड़की को इस बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। हालांकि, पीड़िता ने अपने माता-पिता को सारी बात बता दी।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि नाबालिग की शिकायत के आधार पर स्वयंभू बाबा पर आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध (जो कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, उसे अपमानित करने का इरादा रखता है), बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध (पॉक्सो) अधिनियम और महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं और काला जादू अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।