फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Karnataka HC: 'मिर्च स्प्रे खतरनाक हथियार, आत्मरक्षा के लिए नहीं कर सकते इस्तेमाल', हाईकोर्ट की टिप्पणी

Wed, 08 May 2024 06:53 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, बंगलूरू।

सार

Karnataka HC: उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे देश में खतरनाक हथियार मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से जुड़ा कोई खास कानून नहीं है, लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने 2018 के मामले यह कहा था कि मिर्च स्प्रे जैसे रासायनिक स्प्रे खतरनाक हथियार हैं।
 
विज्ञापन
कर्नाटक उच्च न्यायालय - फोटो : एएनआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मिर्च स्प्रे को खतरनाक हथियार बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने सी कृष्णनैय्या चेट्टी एंड कंपनी प्रा. लि. के निदेशक सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने के आपराधिक मामले को खारिज करने से इन्कार कर दिया। दंपती पर शिकायतकर्ता के ऊपर उस वक्त मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने का आरोप है जब वह उनकी संपत्ति में दाखिल हो रहा था।

विज्ञापन


जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने दंपती की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दंपती को आत्मरक्षा के लिए मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस मामले में उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं था। ऐसे में इस मामले में जांच जरूरी है। 

सुनवाई के दौरान अदालत ने अमेरिका का उदाहरण भी दिया
अदालत ने कहा कि हमारे देश में खतरनाक हथियार मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से जुड़ा कोई खास कानून नहीं है, लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने 2018 के मामले यह कहा था कि मिर्च स्प्रे जैसे रासायनिक स्प्रे खतरनाक हथियार हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं, मामले में शीर्ष अदालत के एक फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा, याचिका खारिज करने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें