महाराष्ट्र के किसी भी हवाईअड्डे से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब महाराष्ट्र के किसी भी इलाके से हवाई यात्रा के जरिए मुंबई आने पर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट साथ लाना जरूरी नहीं है। सोमवार को जारी किए एक आदेश में बीएमसी ने इस बात की जानकारी दी।
बीएमसी ने एक आदेश में कहा कि अब से मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए नहीं कह सकते। बीएमसी ने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। बता दें कि आरटी-पीसीआर के जरिए किसी भी शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलता है।
बीएमसी की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी घरेलू यात्री, जो महाराष्ट्र के किसी स्थान से हवाई यात्रा के जरिए मुंबई आ रहे हैं, उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं है। दिशा-निर्देशों में कहा गया कि सभी घरेलू हवाई यात्रियों को मुंबई से महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हवाई यात्रा करने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी नहीं है।
बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दैनिक मामले कम हो रहे हैं और इसके बावजूद सरकार ने वहां अभी भी सख्ती बनाई हुई है। इससे पहले मई महीने में यह आदेश आया था कि सभी घरेलू हवाई यात्रियों को मुंबई से हवाई यात्रा के जरिए महाराष्ट्र के किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य था।
आदेश में कहा गया था कि मुंबई आने से पहले 48 घंटे पहले कोरोना की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हो जानी चाहिए। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या अब कम हो रही है और राज्य में रिकवरी रेट 92 फीसदी है। लेकिन इसके बाद भी राज्य में कोविड मरीजों की संख्या हमेशा से ऊपर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के दैनिक मामलों में तेजी है और ऐसे स्थानों पर और सख्ती करने की जरूरत है। हालांकि जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम है, वहां पर कुछ रियायतें मिल सकती हैं।