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मुंबई : परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क होगी, रेड कार्नर नोटिस जारी करने की तैयारी

Fri, 12 Nov 2021 03:34 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई। 

सार

महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी ने परमबीर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के तहत भगोड़ा घोषित कर उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह - फोटो : ANI
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विस्तार
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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। उनके खिलाफ रंगदारी के मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र सीआईडी ने अब कठोर कदम उठाने की तैयारी की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही सीआईडी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सिंह के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने के लिए पत्र भी लिखेगी।

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी ने परमबीर सिंह को भारतीय दंड संहि (भादंसं) की धारा 82 और 83 के तहत भगोड़ा घोषित कर उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि नियमित नोटिस देने और कॉल करने के बावजूद, परमबीर सिंह ने हमेशा की तरह जांच से बचने की कोशिश की। हमने उनकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले। इसलिए हमारे पास भादंसं की धारा 76 के तहत गैर-जमानती वारंट जारी करने के आलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हम रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेंगे और उनकी संपत्तियों को कुर्क करेंगे।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सौ करोड़ की वसूली का आरोप लगाने के बाद परमबीर सिंह मई महीने में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए छुट्टी पर गए थे। उसके बाद से वे लापता हैं। सौ करोड़ की उगाही के मामले की जांच के लिए गठित चांदीवाल आयोग के बार-बार तलब करने के बावजूद वे पेश नहीं हुए। इस बीच, मुंबई और ठाणे में दर्ज रंगदारी के मामले में भी सिंह के खिलाफ तीन गैरजमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं।

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