एनआईए ने शुक्रवार को भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा के आतंकी के खिलाफ विशेष अदालत में पूरक चार्जशीट दाखिल की। आरोपी भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा (एक्यूआईएस) की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साजिश में लिप्त पाया गया था। एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के अबू सुफियान पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
फरवरी में सुफियान सहित 11 आरोपियों पर दर्ज हुआ था मामला
एनआईए अधिकारी ने कहा कि मुर्शीद हसन और एक्यूआईएस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों के खिलाफ दिल्ली, पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले साल सितंबर में मामला दर्ज किया गया था। ये सभी देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश के उन्नत चरण में थे। इससे पहले सुफियान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ फरवरी में आईपीसी, यूए(पी) एक्ट और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी।
एनआईए अधिकारी ने कहा कि सूफियान भारत में एक्यूआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश में शामिल था। इससे पहले 2020 में मुर्शिदाबाद में उसके परिसर में की गई तलाशी के दौरान, बम, आईईडी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न सामग्री बरामद की गई थी।