भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में 20 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में आरोपी अकील अहमद पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई बीते सात महीने से केंद्र की मंजूरी का इंतजार कर रही है।
जमानत पर बाहर है आरोपी
पिछले साल दिसंबर में अकील अहमद को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मुकदमे की मंजूरी के लिए सीबीआई को अभी एक और महीने का वक्त लग सकता है। अकील फिलहाल जमानत पर बाहर है।
केंद्र की मंजूरी के बिना ही सीबीआई ने दाखिल किया था आरोपपत्र
अहमद के खिलाफ मुकदमा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि केंद्र भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के तहत इसे मंजूरी नहीं देता। यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। सीबीआई ने अहमद के खिलाफ इस साल मार्च में बिना केंद्र सरकार की मंजूरी लिए ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।
मामले में तेजी लाने का निर्देश दे चुकी विशेष अदालत
विशेष अदालत उसके बाद से कम से कम चार आदेश जारी कर एजेंसी को सरकार से मंजूरी में तेजी लाने का निर्देश दे चुकी है। लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। सीबीआई ने हाल ही में कोर्ट को बताया है कि उसे मंजूरी लेने में एक महीने और लगेगा।