मुंबई की सत्र न्यायालय ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में धांधली का आरोप है।
मुंबई की सत्र न्यायालय ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में धांधली का आरोप है। इस मामले में उन्होंने मुंबई सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कुछ दिन पहले इस मामले में पुलिस ने उनके बयान दर्ज किये थे।
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बीजेपी नेता पर सोमैया पर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में धांधली का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने 57 करोड़ रुपये से अधिक की कथित हेराफेरी का मामला दर्ज किया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उपनगरीय मानखुर्द के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में बुधवार शाम 53 वर्षीय पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।