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Aviation: 'उड़ान में देरी या रद्द होने के मामले में यात्रियों को रियायत दें', मंत्रालय का कंपनियों को निर्देश

Wed, 03 Jan 2024 04:10 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Aviation: विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सभी एयरलाइनों और ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे अचानक उड़ान रद्द होने और और देरी होने की स्थिति में यात्रियों के साथ न्याय करें। डीजीसीए यात्रियों की शिकायतों पर भी नजर रख रहा है।
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय - फोटो : mygov
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विस्तार
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विमानन मंत्रालय ने कोहरे और परिचालन संबंधी अन्य मुद्दों के कारण उड़ानों के रद्द होने और देरी के बीच एयरलाइनों व ऑपरेटरों से यात्रियों के साथ न्याय करने के लिए कहा है। नए साल में हवाई यात्रा में वृद्धि देखी गई है। लेकिन, मंत्रालय को कई शिकायतें भी मिली हैं, जिनमें उड़ानों का रद्द होना और देरी शामिल है।

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मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सभी एयरलाइनों और ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे अचानक उड़ान रद्द होने और और देरी होने की स्थिति में यात्रियों के साथ न्याय करें। डीजीसीए यात्रियों की शिकायतों पर भी नजर रख रहा है।

ऑपरेटर प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और एयरलाइंस के साथ एक बैठक में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ऑपरेटरों को उड़ान रद्द करने या देरी और रिफंड नीतियों के मुद्दों पर नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा।

सरकार ने दिसंबर में उड़ान रद्द होने और देरी के कारण हवाई यात्रियों को मुआवजे के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। रद्द होने की स्थिति में एयरलाइंस या तो एक वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकटों के पूर्ण रिफंड के अलावा मुआवजा प्रदान करेगी। इसके अलावा, एयरलाइन उन यात्रियों को भोजन और जलपान प्रदान करेगी जो वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करते हुए पहले से ही हवाई अड्डे पर अपनी मूल उड़ान के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं।

देरी के मामले में एयरलाइन को कुल उड़ान देरी के आधार पर भोजन और जलपान, एक वैकल्पिक उड़ान या यात्री या होटल आवास (स्थानांतरण सहित) को टिकट का पूरा रिफंड प्रदान करना जरूरी है। हालांकि, एयरलाइन उन मामलों में क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होगी जहां एक आकस्मिक घटना के कारण रद्द होती है या देरी होती है।  

उड़ान बाधित होने की स्थिति में प्रभावित यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं मंत्रालय की वेबसाइट, डीजीसीए की वेबसाइट और संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट पर प्रकाशित यात्री चार्टर के रूप में पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि बीते साल 2023 के दौरान उसने अपने सुरक्षा निरीक्षण प्रयासों को तेज किया और 5745 निगरानी की, जो अब तक का सर्वाधिक है। इससे साल 2022 की तुलना में निगरानी गतिविधियों में 26 फीसदी की वृद्धि हुई, ॉजो विमानन परिदृश्य के भीतर अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर जोर देती है।
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डीजीसीए ने कहा, एयरलाइनों और हवाई अड्डों द्वारा नियमों का पालन न करने के लिए वर्ष 2023 में लगाए गए आर्थिक दंड कुल 2.75 करोड़ रुपये थे। वर्ष 2022 में कुल 1.97 करोड़ रुपये के वित्तीय दंड लगाए गए थे। उस वर्ष के मुकाबले 39 फीसदी की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।  
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