अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि भिवंडी के मालोदी टोल प्लाजा से दो व्यक्ति 33.67 लाख रुपये जमा करने के लिए एक बैंक जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी जीप को एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल से रोक लिया।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने चार लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवकों ने टोल प्लाजा के दो कर्मचारियों पर हमला कर 33.6 लाख रुपये नकदी की लूटपाट को अंजाम दिया था।
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इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। 14 सितंबर के आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
अदालत ने रवि अशोक प्रजापति (27), कल्पेश आज्ञाराम वर्मा (27), मोहम्मद समीर (38) और राजू प्रसाद (32) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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एक को मिली सात साल की सजा
वहीं, न्यायाधीश ने राजू प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 (मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ लूट या डकैती) के तहत भी दोषी ठहराया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
2016 का है मामला
अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि 12 सितंबर, 2016 को भिवंडी के मालोदी टोल प्लाजा से दो व्यक्ति 33.67 लाख रुपये जमा करने के लिए एक बैंक जा रहे थे, तभी उनकी जीप को एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल ने रोक लिया। उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों में सवार लोगों ने दोनों पर चाकू से हमला किया, नकदी से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले।