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महाराष्ट्र: तहसीलदार को गाली देना विधायक पर पड़ा भारी, अदालत ने तीन महीने कैद की दी सजा

Tue, 17 Aug 2021 04:02 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, अमरावती

सार

  • अदालत ने विधायक पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
  • तहसीलदार को हर्जाने के रूप में दस हजार रुपये देने का दिया निर्देश
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अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र की एक अदालत ने मोर्शी के विधायक देवेंद्र भुयार को तहसीलदार को गाली देने का दोषी ठहराते हुए तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। अमरावती जिला एवं सत्र अदालत के जज एसएस अदकार ने विधायक पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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साथ ही तहसीलदार को हर्जाने के रूप में दस हजार रुपये देने का भी निर्देश दिया। जुर्माना नहीं अदा करने पर मंत्री को एक अतिरिक्त महीना जेल में बिताना होगा। विधायक ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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