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महाराष्ट्र: दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य; इस मामले की जांच के लिए गठित SIT का जिम्मा संदीप कार्णिक को

Mon, 11 Mar 2024 09:49 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

संदीप कार्णिक वर्तमान में नासिक के पुलिस आयुक्त हैं। आईपीएस अधिकारी संदीप कार्णिक और तीन अन्य अधिकारियों पर अगस्त 2011 में पुणे जिले की मावल तहसील में किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुचित गोलीबारी का आरोप लगाया गया था। उस गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई थी।
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एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र - फोटो : X/@@mieknathshinde
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विस्तार
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महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने सभी दस्तावेजों में मां का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने इसका एलान किया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को आईपीएस अधिकारी संदीप कार्णिक को विशेष जांच दल (एसआईटी) का प्रमुख नियुक्त किया है। राज्य के गृह विभाग ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि संदीप कार्णिक के नेतृत्व में एसआईटी का नेतृत्व करेंगे, जो कुछ महीने पहले मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की गहन जांच करेगी।

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महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एसआईटी प्रमुख के रूप में संदीप कार्णिक के पास विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की विशेष शक्ति होगी। इसके अलावा वे राज्य सरकार की सहमति से एसआईटी में राज्य सरकार की सहमति से अधिक लोगों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एसआईटी सोशल मीडिया के जरिए दुर्भावनापूर्ण और फर्जी तरीके से जानकारी फैलाकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिशों की भी जांच करेगी। इस टीम को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। 

संदीप कार्णिक वर्तमान में नासिक के पुलिस आयुक्त हैं। आईपीएस अधिकारी संदीप कार्णिक और तीन अन्य अधिकारियों पर अगस्त 2011 में पुणे जिले की मावल तहसील में किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुचित गोलीबारी का आरोप लगाया गया था। उस गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई थी।
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गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की सूचना मिली थी। उस हिंसा में बीड में दो विधायकों के घरों और अन्य संपत्तियों में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई थी।

सभी दस्तावेजों में मां का नाम अनिवार्य

सोमवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के दौरान शिंदे सरकार ने  फैसला किया है कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि ये फैसला एक मई 2024 से लागू किया जाएगा। 

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