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Maharashtra: दोस्त की बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल; नासिक की फैक्टरी में आग मामले में सात पर केस

Thu, 23 Feb 2023 02:41 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई/नासिक

सार

कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने उपनगरीय घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने 33 साल एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उसे अपने दोस्त की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप मेंयह सजा सुनाई गई है। वह अपने दोस्त के घर में ही किराए पर रहता था। आरोपी को 21 फरवरी को POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) मामलों के विशेष न्यायाधीश जयश्री आर पुलेट ने दोषी करार दिया था।

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कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आरोपी ने पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने उपनगरीय घाटकोपर पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मां ने बताया कि उनका तीन मंजिला मकान है, जिसमें आरोपी को ऊपर की मंजिल पर किराए पर रहता था। आठ जुलाई 2017 को पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। मेडिकल जांच में वह साढ़े चार महीने की गर्भवती पाई गई। जांच में पता चला कि मार्च 2017 में जब घर में कोई नहीं था, तब आरोपी उसके पास आया और उसका यौन उत्पीड़न किया।

इस बीच नासिक जिले में जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड में आग लगने से तीन कर्मचारियों की मौत के कई सप्ताह बाद पुलिस ने बुधवार को कारखाने के मालिक, प्रबंधक और संचालक सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक जनवरी को इगतपुरी तालुका में नासिक-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मुंढेगांव स्थित कंपनी में आग लगने से 22 कर्मचारी घायल हो गए थे। मामले में घोटी थाने में दुर्घटनावश मौत और आग लगने का मामला दर्ज किया गया है।

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