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तमिलनाडु: जबरन धर्म परिवर्तन के बाद नाबालिग ने दी थी जान, अदालत ने माता-पिता को दिया अंतिम संस्कार करने का निर्देश

Sat, 22 Jan 2022 07:13 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मदुरै

सार

तंजावुर के क्रिश्चियम मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने एक वीडियो में दावा किया था कि स्कूल प्रबंधन ने उसे जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल
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विस्तार
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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के बाद आत्महत्या करने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा के माता-पिता को निर्देश दिया कि अपनी बेटी के शव को स्वीकार करें और उसका अंतिम संस्कार करें। अदालत के निर्देश का पालन करते हुए अब माता-पिता ने शव ले लिया है। 

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17 वर्षीय किशोरी के संबंधी इस मामले में स्कूल और हॉस्टल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे और शव को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। छात्रा के पिता ने मदुरै पीठ में एक याचिका दायर की है और मामले को सीबीसीआईडी के पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

अदालत ने थिरुकट्टुपल्ली पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से दोबारा की गई अपील पर न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन ने इसे शनिवार को जरूरी मामले की तरह लिया और कहा कि छात्रा का शव उसके माता-पिता को स्वीकार करना चाहिए और अंतिम संस्कार करना चाहिए।
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न्यायाधीश ने कहा कि अपनी जान देने से पहले किशोरी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में उसने दावा किया है कि स्कूल प्रबंधन ने उसे ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। अदालत ने कहा कि शव को उसके शहर तक भेजने के लिए बंदोबस्त किए जाएं और पुलिस इसमें दखल न दे। 

जानिए क्या है मामला
यह किशोरी तमिलनाडु के तंजावुर जिले के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी। वहां उसका कथित तौर पर उत्पीड़न किया गया और जिस हॉस्टल वार्डन उससे जबरन घरेलू काम करवाती थी। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में किशोरी ने आरोप लगाया था कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है।

इसके बाद नाबालिग ने अपनी जान देने की कोशिश की। उसे तंजावुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन 19 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में हॉस्टल की वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगी।

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