कार्ति को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का हाईकोर्ट का निर्देश
मद्रास हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण (आरपीए) को निर्देश दिया है कि सिवागंगा से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम को 10 वर्ष की वैधता के साथ पासपोर्ट जारी किया जाए। जस्टिस एम गोविंदाराजा ने कार्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए हैं। याचिका में आरपीए के आठ अप्रैल, 2021 और 24 अगस्त, 2021 के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। अदालत ने अतिरिक्त पृष्ठों के साथ 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।