फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

केरल हाईकोर्ट: शराब की दुकानें लोगों के लिए परेशानी का बड़ा स्रोत, छुटकारा दिलाना ही होगा

Wed, 10 Nov 2021 01:33 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, कोच्चि

सार

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि हमें शराब नहीं पीने वाले लोगों खासतौर से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित और साफ-सुथरा माहौल देना है न कि शराब पीने वालों के लिए पांच सितारा सुविधाएं।
विज्ञापन
केरल उच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शराब की दुकानों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इन दुकानों के बाहर लगी लंबी लाइन और इनमें खड़े लोग आम जनता जो शराब का सेवन नहीं करती के लिए मुसीबत का बड़ा स्रोत हैं। ऐसी तमाम शिकायतें हैं जिसमें शराब की दुकानों के बाहर कतार में खड़े लोगों ने वहां आसपास रहने वाले या वहां से गुजरने वालों का उत्पीड़न किया। 

विज्ञापन


जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि हमें शराब नहीं पीने वाले लोगों खासतौर से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित और साफ-सुथरा माहौल देना है न कि शराब पीने वालों के लिए पांच सितारा सुविधाएं। हमारी चिंता उन लोगों के प्रति अधिक है जो शराब की दुकानों के बाहर खड़ी भीड़ से परेशान हैं और रोजमर्रा के जीवन में इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं।

जज ने कहा, 'हमें शराब नहीं पीने वाले लोगों को इस असामाजिक परिदृश्य से छुटकारा दिलाना ही होगा।' राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अगर और दुकानों को मंजूरी दी जाए तो मौजूदा 306 दुकानों पर से भीड़ कम हो सकती है। इसके अलावा इन दुकानों में बैठकर शराब पीने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें